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पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज

हत्या मामले में जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार अभी जेल में ही रहेंगे. मंगलवार काे रोहिणी काेर्ट ने पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी. संपत्ति विवाद में सुशील कुमार ने कुछ दास्ताें के साथ मिलकर सागर धनखड़ और उसके दोस्तों की कथित तौर पर पिटाई की थी, जिसमें सागर की माैत हाे गयी थी.

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Published : Oct 5, 2021, 9:04 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने रेसलर सागर धनखड़ हत्या मामले के मुख्य आरोपी सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है. Additional session judge शिवाजी आनंद ने जमानत याचिका पर दाेनाें पक्षाें काे सुनने के बाद ये आदेश पारित किया.

रोहिणी कोर्ट ने 29 सितंबर को इस मामले के एक अन्य आरोपी अनिरुद्ध दहिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. चार अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट काे सूचित किया था कि क्राइम ब्रांच (Crime branch) जल्द ही पूरक चार्जशीट दाखिल करेगी. छह अगस्त को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (Crime branch) की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

कोर्ट ने इस मामले के मुख्य आरोपी सुशील कुमार समेत 13 लोगों को आरोपी बनाया है. दाे अगस्त को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (Crime branch) ने इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की थी. पहली चार्जशीट में सुशील कुमार को मुख्य आरोपी बनाया गया है. क्राइम ब्रांच (Crime branch) ने 170 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है.

पिछले 23 मई को सुबह दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को मुंडका से गिरफ्तार किया था. आरोप है कि सुशील कुमार और दहिया ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर संपत्ति विवाद में चार और पांच मई की रात को सागर धनखड़ और उसके दोस्तों की कथित तौर पर पिटाई की थी. अनिरुद्ध दहिया एक अंतरराष्ट्रीय पहलवान है और उसके पिता भी पहलवान थे. अनिरुद्ध दहिया को 10 जून को गिरफ्तार किया गया था.

पढ़ेंःपहलवान सुशील कुमार ने रोहिणी कोर्ट में रेगुलर जमानत याचिका दायर की

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