नई दिल्ली:दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने रेसलर सागर धनखड़ हत्याकांड के आरोपी अजय कुमार को 15 दिन की अंतरिम जमान दी है. मेडिकल आधार पर एडिशनल सेशंस जज शिवाजी आनंद ने अजय कुमार को एक लाख रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है.
सुनवाई के दौरान अजय कुमार की ओर से वकील सुमित शौकीन ने कहा कि आरोपी को 2012 में वर्कआउट के दौरान बायें कंधे पर गंभीर चोट लगी थी, जिसकी 2013 में गंगाराम अस्पताल में सर्जरी भी हुई थी. आरोपी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में फिजिकल टीचर है. मार्च 2021 के दूसरे हफ्ते जब वह छात्रों को ट्रेनिंग दे रहा था, उस समय उसके दाहिने कंधे में काफी परेशानी हुई. अगस्त 2021 से उसके दायें कंधे में काफी दर्द होने लगा. अब तो स्थिति ये है कि उसका दायां कंधा 80 से 90 फीसदी हिल तक नहीं पाता. जेल में इलाज से फायदा नहीं हो रहा है. आरोपी को अपनी पसंद के अस्तपाल में इलाज की अनुमति दी जाए.
दिल्ली पुलिस के वकील संजय जिंदल ने अंतरिम जमानत का विरोध किया. जिंदल ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और वो सीसीटीवी में पिस्तौल के साथ देखा गया है. उन्होंने कहा कि जेल में आरोपी को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है. हालांकि कोर्ट ने कहा कि जेल में लंबे समय से इलाज के बावजूद कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए उसे अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति नहीं देना अमानवीय होगा. उसके बाद कोर्ट ने आरोपी को 15 दिनों की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. आरोपी को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा.
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