खम्मम: तेलंगाना के एक लोक अदालत ने एक सड़क हादसे में मारी गईं महिला असिस्टेंट इंजीनियर के पक्ष में फैसला सुनाया. लोक अदालत ने बीमा कंपनी को उसके परिवार वालों को 1.75 करोड़ रुपये बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया. पीड़ित परिवार की ओर से तीन करोड़ रुपये मुआवजा की मांग की गई थी.
सड़क दुर्घटना में एक महिला इंजीनियर की मौत के मामले में जिस वाहन से वह यात्रा कर रही थी, उसकी बीमा कंपनी पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में 1.75 करोड़ रुपये देने पर सहमत हुई है. तेलंगाना के खम्मम जिला न्यायाधीश बीएस जगजीवनकुमार ने लोक अदालत के फैसले की एक प्रति शुक्रवार को पीड़ित परिवार के सदस्यों को सौंपी.
खम्मम जिले के बिजली विभाग में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत अभिनंदन श्रावंती 24 जून 2019 को एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गईं. लगभग दो महीने तक विभिन्न अस्पतालों में इलाज के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके परिवार ने इलाज पर 10 लाख रुपये खर्च किए. जब दुर्घटना हुई तब वह एक सहकर्मी की कार में यात्रा कर रही थी.
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उनके परिवार वालों ने खम्मम कोर्ट में केस दायर कर मांग की कि कार बीमा कंपनी 'रॉयल सुंदरम' उन्हें 3 करोड़ रुपये का मुआवजा दे. पीड़ितों के वकील ने कहा कि मृतक श्रावंती प्रति माह 1.29 लाख रुपये कमाती थी और चूंकि उसके पास अभी भी बहुत सेवा थी, इसलिए पीड़ितों के वकील ने अधिक मुआवजे की मांग की. जिला जज जगजीवन कुमार ने सुझाव दिया कि मामले का निपटारा लोक अदालत में किया जाए. दोनों पक्षों में समझौता हो गया. तृतीय अपर जिला न्यायाधीश डी. रामप्रसादराव लोक अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया, जबकि बीमा कंपनी मृतक के परिवार को 1.75 करोड़ रुपये देने पर सहमत हुई. पुरस्कार की एक प्रति जिला न्यायाधीश जगजीवन कुमार द्वारा श्रावती के परिवार को सौंपी गई.