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सागर धनखड़ हत्या मामला : गवाहों को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश - सागर धनखड़ हत्या मामले के गवाहों को मिली पुलिस सुरक्षा

पहलवान सागर हत्या मामले के गवाहों को पुलिस सुरक्षा देने के आदेश दिए गए हैं. रोहिणी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता वाली गवाह सुरक्षा कमेटी ने ये आदेश दिया है.

सागर धनखड़ हत्या मामला : गवाहों को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश
सागर धनखड़ हत्या मामला : गवाहों को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश

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Published : Jun 8, 2021, 12:46 PM IST

नई दिल्ली :रेसलर सागर धनखड़ की हत्या (Wrestler Sagar Murder case) मामले के गवाहों (witness) को सुरक्षा (Protection) देने का आदेश दिया गया है. ये आदेश रोहिणी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज (Rohini Court District Judge) की अध्यक्षता वाली गवाह सुरक्षा कमेटी (Witness Protection Committee) ने दिया है. इस कमेटी में संबंधित डीसीपी और दूसरे अधिकारी शामिल हैं.

कमेटी ने अपने आदेश में कहा है कि सागर धनखड़ हत्या मामले के गवाहों को जान का खतरा है, इसलिए उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए. कमेटी ने हरियाणा के संबंधित प्रशासन को भी निर्देश दिया है कि वो दूसरे गवाहों को भी पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराए. दिल्ली में गवाहों की सुरक्षा के लिए एक इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी की तैनाती की गई है.

हाई कोर्ट ने फैसला होने तक सुरक्षा देने का आदेश दिया था

बता दें कि पिछले 3 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो रेसलर सागर धनखड़ की हत्या मामले के गवाहों को सुरक्षा दे. हाई कोर्ट ने कहा था कि जब तक गवाह को गवाह सुरक्षा स्कीम के तहत सुरक्षा देने के उसके आवेदन पर प्रशासन फैसला नहीं कर लेता, तब तक उसे सुरक्षा दी जाए.

न्यायिक हिरासत में है सुशील कुमार

हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि गवाह को एक हफ्ते के अंदर सुरक्षा उपलब्ध करायी जाए. पिछले 2 जून को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सागर धनखड़ हत्या मामले के आरोपी ओलंपियन सुशील कुमार और अजय कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

23 मई को हुई थी गिरफ्तारी

बता दें कि पिछले 23 मई को सुबह दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को मुंडका से गिरफ्तार किया था. रोहिणी कोर्ट ने पिछले 15 मई को सुशील पहलवान समेत नौ आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. दिल्ली पुलिस ने सुशील पहलवान पर एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी.

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