नई दिल्ली : एक सरकारी कर्मचारी पर दुष्कर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम सवाल किया है. सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने पूछा, 'क्या आप उससे शादी करने के लिए तैयार हैं ?
इस मामले में लोक सेवक पर एक नाबालिग लड़की के साथ बार-बार बलात्कार करने का आरोप है. हालांकि, सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है, तो कोर्ट ने आरोपी को संबंधित अदालत में नियमित जमानत (Regular Bail) याचिका दायर करने को कहा गया.
दरअसल, मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ जिस अभियुक्त की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, वह महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (Maharashtra State Electricity Production Company) में तकनीशियन के रूप में सेवारत है.
आरोपी ने मामले में अग्रिम जमानत रद्द करने के बंबई उच्च न्यायालय के पांच फरवरी के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था. पीठ में न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन भी थे. सुनवाई शुरू होने पर पीठ ने आरोपी से पूछा, 'क्या तुम उससे (लड़की से) शादी करना चाहते हो.
पीठ ने कहा, अगर तुम शादी करने को इच्छुक हो तो, हम इस पर विचार कर सकते हैं अन्यथा तुम्हें जेल जाना होगा. साथ ही पीठ ने जोड़ा, हम शादी के लिए दबाव नहीं डाल रहे.