कोलकाता : पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी नेताओं के साथ बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के आवास पर डिनर किया था. उस दिन से यह चर्चा गरम हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी सौरव गांगुली को पार्टी में शामिल होने के लिए मना रही है. हालांकि यह चर्चा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले से ही हवा में है. मगर इस कयास में भी एक नया ट्विस्ट आ गया है. बताया जा रहा है कि डिनर के दौरान गृह मंत्री ने सौरव गांगुली को राज्यसभा का ऑफर दिया. यह भी बताया जा रहा है कि अगर सौरव राजनीति में सीधे तौर पर नहीं आना चाहते हैं तो उनकी पत्नी डोना गांगुली को यह मौका दिया जा सकता है. अभी राष्ट्रपति राज्यसभा की 12 सीटों पर कला, राजनीति, विज्ञान, सोशल सर्विस, खेल से जुड़ी हस्तियों और बुद्धजीवियों को नॉमिनेट करने वाले हैं. बीजेपी सूत्रों का कहना है कि सौरव गांगुली या डोना गांगुली में से किसी एक को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है, हालांकि दादा ने अभी तक इस प्रस्ताव पर भी हामी नहीं भरी है.
राष्ट्रपति कैसे करते हैं राज्यसभा के लिए मनोनयन: राज्यसभा के लिए मनोनयन संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है. इसके तहत सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति राज्यसभा के 250 सदस्यों में से 12 को मनोनीत करते हैं. सरकार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में शानदार योगदान देने वाले लोगों को सम्मानस्वरुप राज्यसभा की सदस्यता देने की सिफारिश राष्ट्रपति से करती है. राष्ट्रपति इनके मनोनयन पर अंतिम मुहर लगाते हैं. राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के पास राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है. हालांकि वह सदन के सामान्य कामकाज में चुने गए सदस्यों की तरह ही काम कर सकते हैं.