नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 ने स्थायी रूप धारण कर लिया या नहीं यह बहस का विषय है. भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों वाली पीठ जिसमें न्यायमूर्ति एस के कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत शामिल हैं, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. अनुच्छेद 370 के कारण पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था.
सुनवाई के दूसरे दिन, न्यायमूर्ति कौल ने सिब्बल से सवाल किया कि एक दलील है कि अनुच्छेद 370 ने संविधान की स्थायी विशेषता हासिल कर ली है जो एक बहस का मुद्दा है… अगला यह है कि मान लीजिए कि यह स्थायी नहीं है तो अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का तरीका क्या है... उसके लिए प्रक्रिया क्या हो सकती है. ये केवल दो मुद्दे हैं… सिब्बल ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा और आपको समझाऊंगा कि यह स्थायी है. सिब्बल ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि यह बहस योग्य है.