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यूजर विरोधी कामों में लिप्त है व्हॉट्सएप, केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में दिया हलफनामा

केंद्र ने गुरुवार को एक नए हलफनामे में दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपनी अद्यतन गोपनीयता नीति के लिए 'ट्रिक कंसेंट' प्राप्त करके 'उपयोगकर्ता-विरोधी कार्यों' में लिप्त है.

यूजर विरोधी कामों में लिप्त है व्हॉट्सएप, केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में दिया हलफनामा
यूजर विरोधी कामों में लिप्त है व्हॉट्सएप, केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में दिया हलफनामा

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Published : Jun 3, 2021, 12:53 PM IST

नई दिल्ली :एक ताजा हलफनामे में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि व्हॉट्सएप अपनी अपडेटेड गोपनीयता नीति के लिए उपयोगकर्ताओं से 'Trick Consent' प्राप्त करके यूजर विरोधी कार्यों में शामिल है.

केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट (High Court) के समक्ष हलफनामा प्रस्तुत किया कि व्हॉट्सएप (WhatsApp) ने मौजूदा उपयोगकर्ताओं के लिए अपने डिजिटल कौशल को उजागर किया है और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (पीडीपी) विधेयक के कानून बनने से पहले अपडेटेड गोपनीयता नीति के लिए प्रतिबद्ध मौजूदा उपयोगकर्ता आधार को स्थानांतरित करने के लिए उन्हें अपडेटेड 2021 गोपनीयता नीति को स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगा.

केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय से अद्यतन 2021 गोपनीयता नीति से संबंधित उपयोगकर्ताओं पर 'पुश नोटिफिकेशन' (Push Notification) की किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए व्हॉट्सएप को अंतरिम निर्देश जारी करने का आग्रह किया है.

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