नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने सीबीआई निदेशक को निर्देश दिया कि वह छह सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर कर बताएं कि एजेंसी कितने मामलों में निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों में आरोपियों को दोषी साबित कराने में सफल रही है.
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