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जम्मू कश्मीर में हथियार गिराने के मामले में एक आरोपी की जेल में मौत - कोट भलवाल जेल न्यूज़

जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट हथियारों और विस्फोटकों को इकट्ठा करने और ले जाने में शामिल एक आरोपी की कोट भलवाल जेल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई.

Weapons drop case: Accused dies in J&K jailEtv Bharat
जम्मू कश्मीर में हथियार गिराने के मामले में एक आरोपी की जेल में मौतEtv Bharat

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Published : Aug 19, 2022, 2:17 PM IST

Updated : Aug 19, 2022, 5:15 PM IST

जम्मू: जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट ड्रोन के जरिए गिराए गए हथियारों और विस्फोटकों को इकट्ठा करने और ले जाने में शामिल एक आतंकी मॉड्यूल के एक संदिग्ध सदस्य की यहां कोट भलवाल जेल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. कठुआ में 29 मई को विस्फोटक गिराने के मामले में शामिल मॉड्यूल की जांच कर रहे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने इस महीने की शुरुआत में आरोपी को गिरफ्तार किया था.

एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया, ‘विचाराधीन कैदी मुनि मोहम्मद बाकी कैदियों के साथ नमाज अदा कर रहा था, तभी वह अचानक गिर पड़ा. उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.’ कठुआ जिले के रामपुरा गांव के रहने वाले 36 वर्षीय मुनि पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा किया गया था.

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उसके खिलाफ धारा 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, या युद्ध छेड़ने का प्रयास करने, या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाने), 121 ए (साजिश रचने)/122 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार एकत्र करने), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 16 (किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को आतंकवादी कृत्य करने के लिए शामिल करना), धारा 18 (साजिश रचने) और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धारा 20 (आतंकवादी संगठन का सदस्य होने) के तहत आरोप लगाए गए थे और 10 अगस्त को उसे कोट भलवाल जेल भेज दिया गया था. मामला शुरू में 29 मई को कठुआ के राजबाग पुलिस थाने में दर्ज किया गया था और बाद में 30 जुलाई को एनआईए द्वारा फिर से मामला दर्ज किया गया था.

Last Updated : Aug 19, 2022, 5:15 PM IST

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