नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कोर्ट ने तहसीन पूनावाला दिशानिर्देशों का अध्ययन किया है और आशा की है कि उनका अनुपालन किया जा रहा है. साथ ही इस बात पर जोर दिया कि एक वकील के दावे पर अदालत बहुत स्पष्ट है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) की रैली में घृणास्पद भाषण दिया गया था. कोर्ट ने कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषण से जुड़े किसी मामले की सुनवाई करते समय दोनों पक्षों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले की शुरुआत में कहा कि उन्होंने तहसीन पूनावाला फैसले (2018) में पारित दिशानिर्देशों का अध्ययन किया है. केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज की उपस्थिति में कोर्ट ने कहा कि अदालत को उम्मीद है कि उनका अनुपालन किया जा रहा है. घृणास्पद भाषण मामले के संबंध में, एक वकील ने कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) द्वारा आयोजित एक रैली थी, जहां हिंदुओं की मौत का नारा लगाया गया था.