नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित मामले को किसी अन्य न्यायाधीश को सौंपने का निर्देश दिया. अब तक, इस मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय देख रहे थे, जिन्होंने सीबीआई और ईडी को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने का निर्देश दिया था.
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने एबीपी आनंद के साथ न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के साक्षात्कार पर आपत्ति जताई थी. जिसमें उन्होंने कथित तौर पर बनर्जी के खिलाफ बात की थी. अदालत ने टिप्पणी की थी कि न्यायाधीशों का लंबित मामलों पर साक्षात्कार देने का कोई कारण नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से इस बारे में स्पष्टीकरण भी मांगा था. शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने एबीपी आनंद के साथ न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के साक्षात्कार के प्रतिलेख को ध्यान में रखा.
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CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस अदालत के आदेश के अनुसार, रजिस्ट्री ने हलफनामा पेश किया है. हमने न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के नोट पर विचार किया है और साक्षात्कार के प्रतिलेख का भी अवलोकन किया है. प्रतिलेख पर विचार करने के बाद, हम निर्देश देते हैं कि माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कलकत्ता उच्च न्यायालय मामले में लंबित कार्यवाही को किसी अन्य न्यायाधीश को सौंप दें. जिस न्यायाधीश को इसे सौंपा जायेगा वह इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होगा.