कोलकाता:पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव 2023 के दौरान पूरे राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर राज्य चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है. हालांकि, राज्य चुनाव आयुक्त राजीबा सिन्हा ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि वो कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश का पालन करेंगे, जिसमें राज्य को 48 घंटे के भीतर केंद्रीय बलों को तैनात करने के लिए कहा गया है.
चुनाव आयुक्त का बैठक के बाद फैसला: राज्य चुनाव आयुक्त राजीबा सिन्हा ने शुक्रवार को राज्य के दो शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करीब एक घंटे तक बैठक की. बैठक में राज्य के एडीजी कानून व्यवस्था जावेद शमीम और गृह सचिव बीपी गोपालिका मौजूद थे. राजनीतिक हलकों के अनुसार, केंद्रीय बलों पर कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जाए या नहीं, इस पर प्रारंभिक सर्वसम्मत निर्णय लिया गया है. गौरतलब है कि सूत्रों के मुताबिक आयोग ही नहीं बल्कि राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी.
चुनाव आयोग कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की पीठ द्वारा राज्य भर में पंचायत चुनावों के दौरान केंद्रीय बल तैनात करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा. इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने आदेश पर आयोग की आलोचना की थी. मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने आयोग को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर अदालत का फैसला पसंद नहीं आता है तो आयोग के पास ऊपरी अदालत में अपील करने का रास्ता खुला है.