कोलकाता: सड़क हादसों को कम करने उद्देश्य से पश्चिम बंगाल सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात उल्लंघन जुर्माना बढ़ाने का फैसला किया है. एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई. केंद्र ने 2019 में जुर्माना बढ़ा दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने 'आम आदमी को होने वाली कठिनाइयों' का हवाला देते हुए अभी तक जुर्माना नहीं बढ़ाया था.
राज्य परिवहन विभाग की ओर से मंगलवार को जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार, बिना लाइसेंस के कार चलाने वाले व्यक्ति को 500 रुपये की जगह अब 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. इसी तरह, लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले को 4,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा, जो पहले 400 रुपये था. सड़क पर गाड़ी चलाने के नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये से 1,000 रुपये के बीच की राशि का जुर्माना होगा, जबकि कार बीमा नहीं होने पर 2,000 रुपये और सड़क पर गाड़ी तेज दौडा़ने के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा.