नई दिल्ली : राजधानी की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पुराना नांगल रेप मामले (Nangal rape case) में DCP क्राइम ब्रांच के खिलाफ वारंट जारी किया है. यह वारंट कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत (POCSO act on rahul gandhi) मामला दर्ज करने के मामले में रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर जारी किया गया है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने डीसीपी क्राइम ब्रांच को 9 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया.
कोर्ट ने DCP Crime branch के खिलाफ पांच हजार रुपये के मुचलके का जमानती वारंट जारी किया है. 29 सितंबर को सुनवाई के दौरान बाराखंभा रोड थाने के SHO ने कहा था कि उसने शिकायत की प्रति क्राइम ब्रांच के डीसीपी को आगे की जरूरी कार्रवाई के लिए भेज दिया है. उसके बाद कोर्ट ने डीसीपी को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. पिछले 22 सितंबर को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब किया था.
याचिका दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल ने दायर की है. याचिका में मांग की गई है कि राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली कैंट के मामले में पीड़ित परिवार की पहचान जाहिर करने के लिए FIR दर्ज करने का आदेश दिया जाए. नवीन जिंदल का आरोप है कि राहुल गांधी ने नाबालिग पीड़िता के माता-पिता की पहचान को उजागर किया. याचिका में पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज करने की मांग की गई है.