कोल्लम:बीएएमएस की छात्रा विस्मया की सनसनीखेज दहेज हत्या मामले में कोल्लम की अतिरिक्त सत्र अदालत ने पति किरण कुमार को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 12.5 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जिसमें से 2 लाख रुपये विस्माया के माता-पिता को दिए जाने हैं.
कोर्ट ने किरण कुमार को अपनी पत्नी विस्मया को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया. जिसे अभियोजन पक्ष के अनुसार अधिक दहेज की मांग में किरण द्वारा लगातार प्रताड़ित किया गया था. विस्माया ने पिछले साल 21 जून को आत्महत्या कर ली थी और उसके माता-पिता ने किरण कुमार पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया था. उन्होंने संदेश और अन्य रिकॉर्ड भी जारी किए थे जिसमें विस्माया ने किरण से शारीरिक प्रताड़ना और उत्पीड़न की शिकायत की थी. अधिक दहेज की मांग की थी.
निचली अदालत ने मामले के आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को बरकरार रखा और उसे अपराध का दोषी पाया. अभियोजन पक्ष ने अंतिम सुनवाई के दौरान अदालत से अनुरोध किया था कि फैसले से समाज को संदेश जाना चाहिए. अभियोजन पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि कुछ मामलों में आत्महत्याओं को हत्या माना जा सकता है. अदालत को आरोपियों पर कोई दया नहीं दिखानी चाहिए.