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Kerala: विस्मया दहेज हत्या मामले में पति को 10 साल की जेल - विस्माया दहेज हत्या मामला केस में सजा

केरल में पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी मानते हुए कोर्ट ने आरोपी पति को 10 साल की सजा सुनाई है. पीड़िता के माता-पिता ने कहा कि यह फैसला नजीर बनना चाहिए ताकि कोई दहेज के लिए प्रताड़ित न कर सके.

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Published : May 24, 2022, 1:50 PM IST

Updated : May 24, 2022, 2:19 PM IST

कोल्लम:बीएएमएस की छात्रा विस्मया की सनसनीखेज दहेज हत्या मामले में कोल्लम की अतिरिक्त सत्र अदालत ने पति किरण कुमार को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 12.5 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जिसमें से 2 लाख रुपये विस्माया के माता-पिता को दिए जाने हैं.

कोर्ट ने किरण कुमार को अपनी पत्नी विस्मया को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया. जिसे अभियोजन पक्ष के अनुसार अधिक दहेज की मांग में किरण द्वारा लगातार प्रताड़ित किया गया था. विस्माया ने पिछले साल 21 जून को आत्महत्या कर ली थी और उसके माता-पिता ने किरण कुमार पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया था. उन्होंने संदेश और अन्य रिकॉर्ड भी जारी किए थे जिसमें विस्माया ने किरण से शारीरिक प्रताड़ना और उत्पीड़न की शिकायत की थी. अधिक दहेज की मांग की थी.

निचली अदालत ने मामले के आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को बरकरार रखा और उसे अपराध का दोषी पाया. अभियोजन पक्ष ने अंतिम सुनवाई के दौरान अदालत से अनुरोध किया था कि फैसले से समाज को संदेश जाना चाहिए. अभियोजन पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि कुछ मामलों में आत्महत्याओं को हत्या माना जा सकता है. अदालत को आरोपियों पर कोई दया नहीं दिखानी चाहिए.

सरकारी मोटर वाहन विभाग में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत किरण कुमार को गिरफ्तारी के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया था. विस्माया का अपने पिता से मोबाइल पर बात करते हुए जोर-जोर से रोते हुए और पति किरण द्वारा अपने खिलाफ की गई यातनाओं को सूचीबद्ध करते हुए हाल ही में एक अंतिम ऑडियो क्लिप सामने आया है. उसकी आत्महत्या ने केरल में बड़ी प्रतिक्रिया पैदा की जिसमें कई लोग खुले तौर पर दहेज प्रथा की बुराई के खिलाफ आ रहे हैं.

टीवी पर लाइव फैसला सुनकर विस्माया के माता-पिता ने फैसले पर खुशी जाहिर की लेकिन कहा कि सजा उनकी अपेक्षा से कम है. उन्होंने जांच दल को धन्यवाद भी दिया और कहा कि इस फैसले को दहेज मांगने वालों के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जाना चाहिए.

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Last Updated : May 24, 2022, 2:19 PM IST

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