भीलवाड़ा. 21वीं सदी और आधुनिक युग में भी महिलाओं के साथ अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है. प्रदेश में आज भी कई सामाजिक कुरीतियों का प्रचलन होने के चलते महिलाओं को अग्नी परीक्षा से गुजरना पड़ता है. भीलवाड़ा में शादी के बाद वर्जिनिटी टेस्ट की कुप्रथा कुकड़ी अभी भी विवाहिताओं का पीछा नहीं छोड़ रही है. एक नई दुल्हन इस कुकड़ी कुप्रथा पर खरी नहीं उतर (Virginity test of bride in Bhilwara) पाई और इसके चलते वह शादी के 5 माह बाद भी अपना घर नहीं पा रही है.
इस वर्जिनिटी टेस्ट में फेल होने के बाद समाज की खाप पंचायत ने विवाहिता और उसके परिजनों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसे वे दे नहीं पा रहे हैं. ऐसे में विवाहिता को ससुराल पक्ष की ओर से लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. बागोर पुलिस ने विवाहिता के पति व ससुर के खिलाफ प्रताड़ित करने ससुराल पक्ष सहित खाप पंचायत में शामिल पंचांग के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
गौरतलब है कि युवती के साथ शादी से पहले रेप हुआ था. जिसका मामला शहर के सुभाष नगर थाने में दर्ज है. 5 माह पहले ही इस कुप्रथा और समाज की खांप पंचायत द्वारा लगाए जुर्माने को लेकर पीड़िता और उसके परिजनों ने पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू से न्याय की गुहार लगाई थी. जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस खाप पंचायत को रोका. लेकिन शादी के 5 महीने बीत जाने के बाद भी पीड़िता को लगातार जुर्माने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है. अब बागोर पुलिस ने विवाहिता के पति व ससुराल पक्ष सहित खाप पंचायत में शामिल पंचों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
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सीओ मांडल और जांच अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने कहा कि बागोर थाना क्षेत्र का मामला है. यहां के मांडल क्षेत्र के भादू गांव में खाप पंचायत हुई थी. जांच के आधार पर हमने बागोर थाना में प्रकरण दर्ज करने के लिए भिजवाया है. इसके तहत पुलिस ने ससुराल पक्ष सहित खाप पंचायत में शामिल पंचों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. जिसमें अनुसंधान के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी. सीओ मांडल व जांच अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने कहा कि भीलवाड़ा के सुभाषनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती का विवाह 11 मई को हुआ था.
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शादी के बाद उनके समाज की कुकड़ी प्रथा के तहत उसका वर्जिनिटी टेस्ट किया गया था. जिसमें वह खरी नहीं उतर पाई. तब उसने अपने परिजनों को बताया कि शादी से पहले उसके पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. जिसका मामला सुभाष नगर थाने में दर्ज है. इसके बाद ससुराल पक्ष की ओर से समाज की खाप पंचायत बिठाई गई. पंचायत ने लड़की के पीहर पक्ष पर अनुष्ठान के नाम पर 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया. इस मामले की शिकायत भी पीड़ित पक्ष ने पुलिस से की थी. जिसकी जांच भी पुलिस ने शुरू कर दी थी. विवाहिता का आरोप है कि पिछले 5 महीनों से उसे जुर्माने के पैसे के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है.
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विवाहिता की शादी 11 मई को होने के बाद कुकड़ी प्रथा के तहत उसका वर्जिनिटी टेस्ट किया गया, जिसके बाद उसके साथ पूर्व में हुए रेप की बात सामने आई थी. इसके बाद बागोर के भादू माता मंदिर में समाज की पंचायत भी बैठी थी. लेकिन, इसी दौरान विवाहिता के परिजनों ने सुभाष नगर थाने में रेप का मामला दर्ज करवाया था. साथ ही पुलिस के सामने खाप पंचायत को लेकर शिकायत भी की थी. इस दौरान पुलिस ने विवाहिता के ससुराल पक्ष व समाज के पंचों को आगाह भी किया था. इसके बाद भी 31 मई को फिर से पंचायत रखी गई और विवाहिता के पीहर पक्ष को 10 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर देने का आदेश दिया गया.