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बंद और हड़ताल मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उल्लंघन का गंभीरता से संज्ञान लिया जाएगा: अदालत - सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उल्लंघन

केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य में बंद और हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के उसके और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का सभी संबंधित विभागों द्वारा पालन किया जाना चाहिए

केरल उच्च न्यायालय
केरल उच्च न्यायालय

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Published : Oct 20, 2021, 2:49 PM IST

कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य में बंद और हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के उसके और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का सभी संबंधित विभागों द्वारा पालन किया जाना चाहिए और इसके उल्लंघन का गंभीरता से संज्ञान लिया जाएगा.

अदालत ने यह टिप्पणी एक याचिका का निस्तारण करते हुए की जिसमें छात्र संगठनों या राजनीतिक दलों द्वारा बुलाये गए 'शैक्षणिक बंद' को अवैध, असंवैधानिक और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के उल्लंघन करार देने की अनुरोध किया गया था.

याचिका में दावा किया गया था कि 2018 में कुछ छात्र संगठनों द्वारा बुलाये गए बंद के कारण कोल्लम जिले के कोट्टारकारा में सरकार द्वारा संचालित पी.वी.एच.एस. स्कूल पेरुमकुलम को कुछ दिनों के लिए बंद रखना पड़ा था और इस संबंध में पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत का कोई असर नहीं हुआ था.

राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए उच्च न्यायालय में कहा था कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सभी हितधारकों के साथ एक बैठक की और स्कूल के ‘पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन’ द्वारा उठाये गए मुद्दों को सुलझाया गया तथा इसके बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई. राज्य सरकार की स्थापना के बाद अदालत ने कहा कि वह याचिका पर आगे सुनवाई नहीं करेगा.

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अदालत ने कहा, 'हालांकि, मामले के संबंध में तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हमने यही पाया कि सभी संबंधित विभागों को हड़ताल या बंद के संबंध में उच्चतम न्यायालय और इस अदालत के फैसले का पालन करना चाहिए और इसके उल्लंघन को गंभीरता से संज्ञान में लिया जाएगा.'

(पीटीआई-भाषा)

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