नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की पेशी से संबंधित (appearance of fugitive businessman Vijay Mallya) अवमानना याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई. अवमानना मामले में माल्या दोषी पाए गए हैं. शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति यू यू ललित (Justice U U Lalit), न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट (S Ravindra Bhat) और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा (Justice P S Narasimha) की पीठ माल्या के कंटेप्ट केस की सुनवाई (Mallya Contempt Case hearing) कर रही है.
बुधवार को विजय माल्या अवमानना मामले की सुनवाई (Mallya Contempt Case hearing) शुरू होते ही पीठ ने कहा कि इस मामले को गुरुवार दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित किया जाता है. वरिष्ठ अधिवक्ता और न्याय मित्र जयदीप गुप्ता (amicus curiae Jaideep Gupta) ने इस आधार पर स्थगन की मांग की कि वह एक अन्य मामले पर बहस करने में व्यस्त होंगे.
बता दें कि शीर्ष अदालत ने 10 फरवरी को माल्या के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई बुधवार को तय की थी और भगोड़े कारोबारी को व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के जरिए पेश होने का आखिरी मौका दिया था. पीठ ने कहा था कि उसने माल्या को व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश होने के कई अवसर दिए हैं और 30 नवंबर, 2021 को अपने अंतिम आदेश में विशिष्ट निर्देश भी दिए थे.
विजय माल्या कंटेप्ट केस में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष न्याय मित्र गुप्ता ने कहा था कि अदालत ने अवमानना करने वाले को अदालत की अवमानना का दोषी पाया है और सजा दी जानी चाहिए. केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि अवमानना के मामलों में अदालत का अधिकार क्षेत्र निहित है और उसने माल्या को पर्याप्त अवसर दिया है, जो उसने नहीं लिया है.