विजय बघेल ने भूपेश बघेल पर लगाया आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग से की शिकायत
पाटन सीट पर अपने चाचा के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीजेपी उम्मीदवार विजय बघेल ने भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने भूपेश बघेल पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है. जानिए क्या है पूरा मामला
रायपुर: छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म हो चुके हैं. नतीजे आ गए हैं लेकिन सियासी संग्राम खत्म होता नहीं दिख रहा है. ताजा मामला कार्यवाहक सीएम भूपेश बघेल और सांसद विजय बघेल को लेकर है. दोनों के बीच पाटन सीट पर चुनावी घमासान देखने को मिला था. अब ताजा मामला आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर है. विजय बघेल ने भूपेश बघेल पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है. उन्होंने इस बात की शिकायत छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले से मुलाकात कर की है.
चुनाव अधिकारी से विजय बघेल ने की शिकायत: भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले से मुलाकात की है. इस दौरान उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दी है. जिसमें भूपेश बघेल के द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाया गया है. इस प्रतिनिधि मंडल में भाजपा सांसद एवं पाटन से उम्मीदवार विजय बघेल और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल शामिल थे.
"मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर पाटन विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से अवगत कराया. दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव प्रचार पर रोक की नीयत अवधि के बाद भी पाटन में मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल द्वारा रोड शो करके प्रचार करने को गंभीरता से लिया है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 48 घंटे का समय कार्रवाई के लिए दिया है": विजय बघेल, बीजेपी उम्मीदवार, पाटन सीट
विजय बघेल ने चुनाव अधिकारी से क्या कहा: मुख्यनिर्वाचन पदाधिकारी को सौंपे पत्र में बघेल ने कहा है कि हमने इस संबंध में 16 नवंबर को चुनाव आयोग को की गई शिकायत का हवाला दिया है. जिसमें चुनाव अधिकारी ने आचार संहिता के उल्लंघन नहीं होने की बात कही थी. 15 नवंबर को चुनाव प्रचार खत्म हो गया था. उसके बाद भी सीएम बघेल ने 16 नवंबर को चुनाव प्रचार किया. इसी बात की शिकायत की गई है. पहले शिकायत की गई थी, लेकिन उसकी सही से जांच नहीं हो पाई है. हम इस केस में दिल्ली चुनाव आयोग में गए. चुनाव आयोग में भी इसमें सुनवाई नहीं हुई. उसके बाद हम दिल्ली हाईकोर्ट गए फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने हमें निर्देश दिया कि आप एक बार फिर राज्य चुनाव आयोग के पास जाइए. फिर हम यहां आए हैं अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम फिर कोर्ट जाएंगे.
पूरा मामला समझिए:विजयबघेल ने कहा कि 16 नवंबर, 2023 के आवेदन और 24 नवंबर, 2023 को दिए गए स्मरण पत्र के साथ अटैच वीडियो एवं दो फोटो हैं. जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी दिनांक 16 नवंबर 2023 को रोड शो के दौरान लाउडस्पीकर और गाजा बाजे का प्रयोग कर रहे हैं. उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं. इस संबंध में दुर्ग के अधिकारी द्वारा जांच नहीं की गई है.
इसलिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपे गए पत्र में मांग की गई है कि दिल्ली हाई कोर्ट के ताजा आदेश के आधार पर उस वीडियो की जांच की जानी चाहिए. इसके अलावा उस वीडियो और उसमें शामिल व्यक्तियों की जिला प्रशासन से अलग निर्वाचन आयोग से जांच कराई जानी चाहिए. निर्वाचन कार्यालय के वरिष्ठ और विशेष अधिकारी की टीम से इसकी जांच कराई जानी चाहिए और इस मामले में केस दर्ज की जानी चाहिए. विजय बघेल ने बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जांच के लिए 48 घंटे का समय तय किया है. अगर उसके बाद भी न्याय नहीं मिलता तो हम फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.इस मामले में कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.