नई दिल्ली :भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव आयोग नेप्रक्रिया शुरू कर दी है क्योंकि मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है. चुनाव की प्रक्रिया पांच जुलाई से शुरू हो गई है. नामांकन की आखिरी तारीख 19 जुलाई है. 20 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी. 22 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं. छह अगस्त को मतदान होगा और छह अगस्त को ही नतीजे आ जाएंगे.
संवैधानिक प्रावधान -संविधान के अनुच्छेद 66 के प्रावधानों के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जो दोनों सदनों-लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से बना होता है - एक मत दे सकता है. उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सांसद, राज्यसभा में मनोनीत 12 सांसद और लोकसभा के 543 सांसद वोट डाल सकते हैं. इस तरह के कुल 788 लोग वोट डाल सकते हैं. संविधान के अनुच्छेद 68 में कहा गया है कि निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, जो इस मामले में 10 अगस्त, 2022 को समाप्त हो रही है.
नामांकन प्रक्रिया -चुनाव में खड़े होने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 20 संसद सदस्यों को प्रस्तावक और कम से कम 20 संसद सदस्यों को समर्थक के रूप में नामित कराना होता है. उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी बनने के लिए 15 हजार रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है. नामांकन के बाद फिर निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करता है और योग्य उम्मीदवारों के नाम बैलट में शामिल किए जाते हैं. प्रत्याशी निर्वाचन अधिकारी को लिखित में नोटिस देकर नाम वापस भी ले सकता है. एक उम्मीदवार अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है. 19 जुलाई नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है. नामांकन पत्रों की जांच 20 जुलाई को होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 22 जुलाई है.