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बकरीद पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति में लिप्त है केरल सरकार : विहिप

सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद के अवसर पर तीन दिनों के लिए कोविड प्रतिबंधों में ढील देने पर केरल सरकार को फटकार लगाई है. वहीं विश्व हिन्दू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा है कि केरल सरकार मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रही है.

विश्व हिन्दू परिषद
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Published : Jul 20, 2021, 8:51 PM IST

तिरुवनंतपुरम : बकरीद के मौके कोरोना संबंधित पाबंदियों में छूट से जुड़े केरल सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है. कोर्ट ने पिनरई विजयन सरकार को कहा है कि बाजार के दबाव से स्वास्थ्य के अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है. केरल में बकरीद के मौके पर कोरोना गाइडलाइंस में थोड़ी रियायत दी गई है. ये छूट 18 से 20 जुलाई के बीच दी गई है.

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बकरीद पर कोरोना नियमों में ढील देने की केरल सरकार के घोषणा को न केवल सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए सख्त निर्देश जारी किए है बल्कि पिनरई विजयन के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार की आलोचना शुरू हो गई है. वहीं विश्व हिन्दू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने मंगलवार को कहा कि केरल सरकार मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रही है, उन्हें मवेशियों के अवैध नरसंहार को रोकना चाहिए लेकिन वह अपने वोट बैंक को खुश करने में लगे हैं.

पढ़ें :बकरीद पर कोविड प्रतिबंधों में ढील, SC की केरल सरकार को फटकार

दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण से केरल भी प्रभावित है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केरल में पॉजिटिविटी रेट 11% के आस पास है और एक्टिव केस की संख्या 13 हजार के पार है. देश में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों और पॉजिटिविटी रेट के कारण भी केरल में इस समय किसी भी तरह के त्यौहार मनाने के लिए लॉकडाउन में ढील देना ठीक नहीं, बावजूद इसके केरल सरकार बकरीद पर प्रतिबंधों में छूट दे रही है.

कांवड़ यात्रा स्थगित

दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 1 प्रतिशत से भी कम है और एक्टिव केस भी 1300 के आस पास ही है,लेकिन इसके बावजूद कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया. विहिप प्रवक्ता ने कहा कि राज्य के लोगों को आशा थी कि बकरीद से पहले केरल के मुख्यमंत्री मवेशियों पर हो रहे नृशंस अत्याचार और हत्याओं को रोकने का प्रयास करेंगे.

गैरकानूनी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध

विनोद बंसल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोग हिंसा और हत्या की प्रवृति की बजाय मवेशियों की रक्षा के लिए जो काम करने चाहिए उसको बढ़ावा देंगे, उन्हें इस बात की हैरानी है कि ऐसे समय में PETA जैसे संगठन कहां हैं, जो संगठन पशुओं के रक्षा करते हैं वह संगठन भी ऐसे समय में कहीं नहीं दिखते. कई जगहों पर इस त्यौहार के समय गौहत्याएं भी होती हैं. बंसल ने कहा हमारा निवेदन है बकरीद की आड़ में पशुओं के अवैध कत्लेआम और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए. विहिप प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि जहां भी जरूरत होगी बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ता पुलिस और प्रसाशन के मदद के लिए तैयार हैं.

बता दें सुप्रीम कोर्ट ने आज केरल सरकार को बकरीद के अवसर पर तीन दिनों के लिए लॉकडाउन में छूट की अनुमति देने के लिए फटकार लगाई और कहा कि अगर इससे कोरोना संक्रमण फैलता है तो इसे अदालत के समक्ष लाया जा सकता है और अदालत राज्य के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी. न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ बकरीद पर लॉकडाउन में तीन दिन की छूट देने के केरल सरकार के फैसले के खिलाफ एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को यह याचिका दायर की गई थी और कोर्ट ने उसी दिन कोविड प्रतिबंधों में ढील पर केरल से जवाब मांगा था और आज पहले मामले के रूप में मामले की सुनवाई की.

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