नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार गोधरा ट्रेन अग्निकांड जुड़े तीन दोषियों की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह एक गंभीर घटना थी और कोई अलग मामला नहीं है. याचिकाकर्ता यात्रियों को घायल करने, कोच पर पथराव करने और यात्रियों से गहने लूटने के दोषी पाए गए थे. ज्ञात हो कि 27 फरवरी 2002 को गोधरा में ट्रेन के एस-6 कोच में आग लगाने से 59 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद राज्य के कई हिस्सों में दंगे भड़क उठे.
याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दलील दी कि दो याचिकाकर्ता पथराव करने जबकि तीसरा गहने चुराने का दोषी है, लेकिन चोरी के आभूषण बरामद नहीं हो सके. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वकील स्वाति घिल्डियाल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व किया.
गुजरात सरकार ने कहा था कि याचिकाकर्ता सिर्फ पथराव करने वाले नहीं थे, उन्होंने यात्रियों को घायल किया था और उनके गहने लूट लिए थे. राज्य सरकार ने कहा कि प्रत्येक याचिकाकर्ता से एक विशिष्ट भूमिका जुड़ी हुई है. पीठ में शामिल न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने भी कहा कि सजा बढ़ाने की राज्य सरकार की अपील लंबित है.
वकील संजय हेगड़े ने कहा कि सोने के आभूषणों की कोई बरामदगी नहीं हुई है और दोषी 17 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं. मेहता ने दलीलों का खंडन किया. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'यह घटना भी एक बहुत ही गंभीर घटना है. यह कोई अलग मामला नहीं है.' मेहता ने कहा कि एक याचिकाकर्ता को मुख्य साजिशकर्ता होने का दोषी पाया गया, जिसने ट्रेन की बोगी को जलाने के कृत्य में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था.