नई दिल्ली : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने किसी भी तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए कहा है कि किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में आधार स्वीकार करने से पहले, संबंधित संस्थाओं को इसे सत्यापित करना चाहिए. यूआईडीएआई ने कहा है कि आधार धारक की सहमति के बाद आधार संख्या का सत्यापन किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आधार (आधार पत्र, ई-आधार, आधार पीवीसी कार्ड और एम-आधार) के किसी भी रूप की वास्तविकता स्थापित करने के लिए सही कदम है.
अधिकारियों ने कहा कि यह बेईमानों और असामाजिकों को किसी भी संभावित दुरुपयोग में शामिल होने से रोकता है. यह उपयोग स्वच्छता को भी बढ़ावा देता है और यूआईडीएआई के इस रुख पर जोर देता है कि कोई भी 12-अंकीय संख्या आधार नहीं है. आधार दस्तावेजों की छेड़छाड़ ऑफलाइन सत्यापन द्वारा पता लगाया जा सकता है, और छेड़छाड़ एक दंडनीय अपराध है और आधार अधिनियम की धारा 35 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी है.
यूआईडीएआई ने राज्य सरकारों से उपयोग से पहले सत्यापन की आवश्यकता पर जोर देने का अनुरोध किया है, और राज्यों से आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया है ताकि जब भी आधार को पहचान के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाए, तो पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग करते हुए संबंधित इकाई द्वारा निवासी का प्रमाणीकरण/सत्यापन किया जाए. अधिकारियों ने कहा कि यूआईडीएआई ने अनुरोध करने वाली संस्थाओं, प्रमाणीकरण/सत्यापन करने के लिए अधिकृत और अन्य संस्थाओं को सत्यापन की आवश्यकता पर जोर देने और प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सर्कुलर भी जारी किया है.