नई दिल्ली : प्रतिबंध के बावजूद ई-सिगरेट आसानी से ऑनलाइन और तंबाकू की दुकानों पर उपलब्ध होने के कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के निर्माण, बिक्री और विज्ञापनों पर रोक लगाने वाले कानून को सख्ती से लागू करने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है. इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का निषेध (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) कानून (पीईसीए) 2019 में लागू हुआ.
मंत्रालय ने सभी उत्पादकों, निर्माताओं, आयातकों, निर्यातकों, वितरकों, विज्ञापनदाताओं, कोरियर सहित ट्रांसपोर्टर, सोशल मीडिया वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, दुकानदारों/खुदरा विक्रेताओं समेत अन्य को ई-सिगरेट का वितरण या भंडारण पूर्ण उत्पाद या उसके किसी भाग के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन या निर्माण, आयात या निर्यात या परिवहन या बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया है.
हाल में जारी नोटिस में उनसे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का विज्ञापन नहीं करने या ऐसे विज्ञापन में हिस्सा नहीं लेने को भी कहा है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के इस्तेमाल को बढ़ावा देता हो. सार्वजनिक नोटिस में एक नोट जोड़ते हुए, मंत्रालय ने कहा, 'इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री (ऑनलाइन बिक्री सहित), वितरण, भंडारण और विज्ञापन का अपराध कानून के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार संज्ञेय और दंडनीय है.'
'वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया' के प्रबंधक बिनॉय मैथ्यू ने कहा, '2019 में भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद, वे तंबाकू की दुकानों और ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हैं और 18 साल से कम उम्र वालों को बेची जाती हैं.' उन्होंने कानून को सख्ती से लागू करने के लिए सार्वजनिक नोटिस लाने के सरकार के कदम का स्वागत करते हुए कहा, 'हमारी युवा पीढ़ी को जहरीले व्यसन के एक नए रूप से बचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया गया था. हालांकि, इसका क्रियान्वयन कमजोर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप बाजार सस्ते और बिना ब्रांड वाली चीनी निर्मित ई-सिगरेट से भर गया है.'