नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधमसिंह नगर जिले के दो समलैंगिक युवकों की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने शादी करने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एसएसपी उधमसिंह नगर और एसएचओ रुद्रपुर को युवकों को पुलिस प्रोटेक्शन देने का आदेश दिया. साथ ही कोर्ट ने विपक्षीगणों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा.
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई थी. मामले के अनुसार उधमसिंह नगर के दो युवक लंबे समय से एक-दूसरे से प्रेम करते थे. दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं, लेकिन घरवाले इसका विरोध कर रहे हैं. इसीलिए युवकों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस प्रोटेक्शन की गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने दोनों युवकों को पुलिस प्रोटेक्शन देने का आदेश जारी किया.