लखनऊ : प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने मथुरा-वृंदावन क्षेत्र (Mathura and Vrindavan) को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. योगी सरकार (Yogi Government) ने मथुरा और वृंदावन में 10 किलोमीटर के क्षेत्र को तीर्थस्थल घोषित करते हुए उस 10 किलोमीटर की परिधि में मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाया है. मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश जारी किए जाने की जानकारी दी गई है.
तीर्थ स्थल घोषित किए गए इलाके में 22 नगर निगम वार्ड क्षेत्र आते हैं. यूपी में तीर्थस्थलों के विकास का काम चल रहा है. अयोध्या, वाराणसी, मथुरा में सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं. आदेश में कहा गया है कि मथुरा-वृंदावन कृष्ण जन्मस्थली के 10 किलोमीटर तीर्थ स्थल घोषित किया गया है. अब यहां इस क्षेत्र में शराब और मीट नहीं बिकेगा.