नई दिल्ली :एक ऐतिहासिक कदम के तहत एक संघीय अपील अदालत ने फैसला सुनाया है कि यूएस मरीन कॉर्प्स में भर्ती होने वाले सिख दाढ़ी रख सकते हैं और पगड़ी पहन सकते हैं (US court allows Sikhs wearing turban). डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की संघीय अपील अदालत के न्यायाधीशों ने शुक्रवार को अप्रेजेंट कॉर्प्स के बाल काटने और दाढ़ी मुंडवाने के नियम को धार्मिक स्वतंत्रता बहाली अधिनियम का उल्लंघन बताया.
यह फैसला सिख मरीन कॉर्प्स के तीन रंगरूटों आकाश सिंह, जसकीरत सिंह और मिलाप सिंह चहल के बाद आया, जिन्होंने कॉर्प्स के बूट कैंप नियम से तत्काल छूट पाने के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की संघीय अदालत में एक आपातकालीन अपील के लिए लड़ाई लड़ी थी.
सिख तिकड़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील एरिक बैक्सटर ने ट्वीट किया, अब, तीन सिख रंगरूट, जिन्हें पहले धार्मिक आवास से वंचित कर दिया गया था, बुनियादी प्रशिक्षण में प्रवेश कर सकते हैं. सिख धर्म में पुरुष पगड़ी पहनते हैं और वे अपनी दाढ़ी या बाल नहीं कटवाते हैं.