नई दिल्ली:दिल्ली की एक अदालत उपहार अग्निकांड मामले में सुशील और गोपाल अंसल बंधुओं की सजा निलंबन के मामले में आज फैसला सुनाएगी. इससे पूर्व हुई सुनवाई के बाद अदालत ने आज (3 दिसंबर) के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था.
दिल्ली की एक अदालत ने 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए रियल एस्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल को सुनाई गई सात साल की जेल की सजा निलंबित की जाए या नहीं, इस पर अपना फैसला आज(शुक्रवार) के लिए सुरक्षित रख लिया. उपहार सिनेमा हॉल में आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल अंतिल ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा अंसल बंधुओं की दोषसिद्धि और जेल की सजा के खिलाफ दायर उनकी अपील पर गत शनिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने के अलावा अंसल बंधुओं ने सत्र अदालत से अपील पर फैसला होने तक उनकी जेल की सजा को निलंबित करने का आग्रह किया था.
अदालत ने आरोपियों के साथ-साथ पीड़ितों और पुलिस की दलीलें सुनीं और आदेश सुरक्षित रख लिया. उपहार अग्निकांड के पीड़ितों के संगठन ‘एवीयूटी’ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने अपील का विरोध किया और अदालत से कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ का अपराध बेहद गंभीर प्रकृति का है क्योंकि यह पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रभावित करता है. दिल्ली पुलिस ने भी अंसल बंधुओं द्वारा दायर अपील का विरोध किया और अदालत से कहा कि दोषियों की जेल की सजा को निलंबित करने से पीड़ितों को मानसिक आघात लगेगा तथा उनकी पीड़ा और बढ़ेगी.