हमीरपुर : उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की एक विशेष अदालत ने दलित समुदाय की 17 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने और उसका गर्भपात कराने के मामले में पूर्व प्रधान के बेटे को सात साल कैद की सजा सुनाई. अदालत ने उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
अभियोजन अधिकारी (एसपीओ) चंद्रिका प्रसाद ने शुक्रवार को बताया जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले अनुसूचित जाति समुदाय के व्यक्ति ने 30 जून 2007 को पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
आरोप लगाया गया था कि 10 फरवरी 2007 वह पत्नी के साथ मजदूरी करने गया था, घर में उसकी 17 साल की बेटी अकेली थी. उसे अकेला पाकर पूर्व प्रधान बासदेव का बेटा रामशरण निषाद तमंचा लेकर घर पहुंचा और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया.
उसने कहा था कि डर की वजह से बेटी ने तब घटना किसी से नहीं बताई थी, जिसके बाद रामशरण कई बार-बार संबंध बनाता रहा, जिससे उसकी बेटी गर्भवती हो गई थी.