कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) को राज्य सरकार ने बुधवार को बताया कि जिन लोगों को अभी तक कोविड-19 रोधी टीके नहीं लगे हैं या दवा से एलर्जी या किसी अन्य बीमारी के कारण टीके नहीं ले पाए हैं, वे किराने सहित खाद्य पदार्थ खरीदने जैसे आवश्यक कार्यों के लिए घरों से बाहर जा सकते हैं. बशर्ते उनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे टीका लगा हो या जिसके पास संक्रमित नहीं होने की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट हो.
केरल सरकार ने न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार (Justice PB Suresh Kumar) को बताया कि 10 अगस्त को जारी किए गए कोविड-19 संबंधी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अकेले रहने वाले लोग, जिन्हें टीके नहीं लगे हैं और जिनके पास संक्रमित नहीं होने की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट भी नहीं है वे आवश्यक काम के लिए घर से बाहर निकल सकते हैं.
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