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उन्नाव रेप मामला : भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सेंगर को 'राहत', सड़क दुर्घटना मामले में बरी - राऊज एवेन्यू कोर्ट

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के दुर्घटना मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बरी कर दिया है.

कुलदीप सेंगर
कुलदीप सेंगर

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Published : Dec 20, 2021, 9:01 PM IST

Updated : Dec 20, 2021, 9:09 PM IST

हैदराबाद : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ने उन्नाव रेप पीड़िता के दुर्घटना मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बरी कर दिया है. गौरतलब है कि साल 2017 में नाबालिग से रेप के मामले में सेंगर को 2019 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडेय ने ये आदेश दिया.

बता दें कि जुलाई 2019 में एक ट्रक ने उन्नाव रेप पीड़िता, उसके परिजनों और उसके वकील को लेकर जा रही कार को टक्कर मार दी थी. उस हादसे में रेप पीड़िता के दो परिजनों की मौत हो गई थी. इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत 12 लोगों को इस हादसे की साजिश रचने का आरोपी बनाया गया. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि इस हादसे में किसी भी आपराधिक साजिश का साक्ष्य नहीं मिला है.

20 दिसंबर 2019 को पीड़िता से रेप के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया था. तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भी कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

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Last Updated : Dec 20, 2021, 9:09 PM IST

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