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बिहार: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत 23 लोगों की कोर्ट में हुई पेशी, बोले - 'मैं निर्दोष हूं'

बिहार के मुजफ्फरपुर विशेष कोर्ट में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Union Minister Giriraj Singh), कई मंत्रियों समेत सत्ता पक्ष के 23 लोगों की पेशी हुई. मामला 2014 का है. कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल कर केस को खत्म करने का निर्देश दिया है. इसके लिए 6 महीने का समय होगा. पढ़ें पूरी खबर..

विशेष एमपी एमएलए कोर्ट
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत 23 लोगों की कोर्ट में हुई पेशी

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Published : Jun 10, 2022, 1:14 PM IST

Updated : Jun 10, 2022, 1:40 PM IST

मुजफ्फरपुर: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समें 23 लोगों (Several Bihar Ministers Appear In Court) की आजविशेष एमपी एमएलए कोर्ट (Muzaffarpur Special MP MLA Court) में पेशी हुई. गिरिराज सिंह के साथ बिहार सरकार में मंत्री रामसूरत राय, वैशाली सांसद वीणा देवी, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, जिला परिषद सदस्य कुंदन कुमार समेत 23 लोगों (23 People Appear In Muzaffarpur Special Court) की एक साथ पेशी हुई. पेशी के बाद सभी को कोर्ट से जमानत मिल गई है. मामला 2014 मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के के पास ट्रैक जाम कर ट्रेन रोकने का है.

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कोर्ट में पेश हुए गिरिराज सिंह समेत बिहार के कई मंत्री: कोर्ट में पेशी के लिए आए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 में रेलवे के द्वारा एक झूठा मुकदमा किया गया था. केस विशेष कोर्ट मुजफ्फरपुर में ट्रांसफर किया गया है जिसमें 23 अभियुक्त बनाए गए थे. आज सभी 23 अभियुक्त एक साथ पेशी के लिए पहुंचे थे. अपना अपना बयान माननीय न्यायालय के समक्ष दर्ज कराया गया है.

"हम 23 लोगों पर झूठा आरोप लगाया गया था. 2014 का केस था. रेलवे ने झूठे आरोप लगाकर केस किया था. मजिस्ट्रेट के सामने हम सभी ने बयान दिया है."-गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री

अब होगी केस में गवाही: वहीं अधिवक्ता ने बताया कि रेलवे द्वारा की गई वर्ष 2014 में एक केस के 23 अभियुक्त थे, जिसमें केंद्रीय मंत्री पूर्व मंत्री बिहार सरकार में मंत्री सांसद और अन्य लोग शामिल थे. सभी 23 लोगों की पेशी हुई है और अब इस केस में गवाही होगी.

"एक केस रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दर्ज हुआ था. रेलवे कोर्ट से केस ट्रांसफर होकर मुजफ्फरपुर विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में आया है. आज डेट था. मंत्री गिरिराज सिंह, रामसूरत राय, वीणा देवी समेत 23 लोग अभियुक्त थे. सभी कोर्ट में उपस्थित हुए. अब केस को स्पीडी ट्रायल में खत्म करना है. 6 महीने का समय दिया गया है."- अधिवक्ता विशेष कोर्ट मुजफ्फरपुर

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Last Updated : Jun 10, 2022, 1:40 PM IST

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