नई दिल्ली :रूस और यूक्रेन के युद्ध से उपजे मानवीय संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने पिछली गलतियों से नहीं सीखा और अभी भी युद्ध का सहारा लिया. उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायाधिकार के संबंध में कहा, हमारे पास कहने को ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अदालत यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर चिंतित है.
सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से कहा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए उठाए जा रहे सभी कदमों, माता-पिता के लिए हेल्पलाइन की संभावना आदि के बारे में केंद्र से निर्देश लें. इस पर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार के मंत्री यूक्रेन से सटे देशों में रहकर भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए हरसंभव कोशिश कर रहे हैं.