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ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में नीरव मोदी की प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील खारिज

भगोड़े भारतीय हीरा व्यापारी नीरव मोदी ने ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रत्यर्पण के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ने की अपील खो दी. उसके पास अब ब्रिटेन में कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है.

UK Supreme Court on nirav modi case
ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में नीरव मोदी की प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील खारिज

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Published : Dec 15, 2022, 4:09 PM IST

Updated : Dec 15, 2022, 7:59 PM IST

लंदन: भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को गुरुवार को उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई में तब एक और झटका लगा जब लंदन स्थित उच्च न्यायालय ने उसके प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ उसे ब्रिटेन के उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया. नीरव मोदी धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोप में मुकदमे का सामना करने के लिए भारत में वांछित है.

लंदन में 'रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस' में न्यायमूर्ति जेरेमी स्टुअर्ट-स्मिथ और न्यायमूर्ति रॉबर्ट जे ने फैसला सुनाया कि 'अपीलकर्ता (नीरव मोदी) की उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति के अनुरोध वाली अर्जी खारिज की जाती है.' पिछले महीने, 51 वर्षीय हीरा कारोबारी की मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर दायर की गई अपील खारिज कर दी गई थी.

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अदालत ने मनोरोग विशेषज्ञों के बयान के आधार पर कहा था कि उसे ऐसा नहीं लगता कि नीरव की मानसिक स्थिति अस्थिर है और उसके खुदकुशी करने का जोखिम इतना ज्यादा है कि उसे पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के दो अरब डालर ऋण घोटाला मामले में आरोपों का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित करना अन्यायपूर्ण और दमनकारी कदम साबित होगा. नीरव मोदी मार्च 2019 में प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तारी के बाद से लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद है.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Dec 15, 2022, 7:59 PM IST

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