नई दिल्ली:भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) द्वारा शिव सेना पार्टी के सिंबल को सीज किए जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. ठाकरे ने सिंबल सीज करने के आदेश को निरस्त करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें 'शिवसेना' पार्टी के नाम और धनुष और तीर चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी.
बता दें, निर्वाचन आयोग ने अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे नीत दोनों गुटों को पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न का उपयोग करने पर आठ अक्टूबर को पाबंदी लगा दी थी.
पार्टी के दोनों गुटों ने नाम और चुनाव चिह्न पर दावा करने की पृष्ठभूमि में एक अंतरिम आदेश जारी करके निर्वाचन आयोग ने दोनों से कहा था कि वे सोमवार तक अपनी-अपनी पार्टी के लिए तीन-तीन नये नाम और चुनाव चिह्न सुझाएं. आयोग दोनों गुटों द्वारा सुझाए गए नामों और चुनाव चिह्नों में से उन्हें किसी एक का उपयोग करने की अनुमति आगामी उपचुनाव में देगा. अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव नजदीक आने की स्थिति में शिंदे गुट द्वारा अनुरोध किए जाने पर आयोग ने अंतरिम आदेश जारी किया है.