बागी विधायकों को जल्द अयोग्य ठहराने के लिए उद्धव सेना ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख - विधायक सुनील प्रभु
बागी विधायकों को जल्द अयोग्य ठहराने के लिए उद्धव सेना ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, शिवसेना (यूबीटी) के सुनील प्रभु ने 'पार्टी विरोधी गतिविधियों' के लिए 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया को तेज करने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. पढ़ें ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता सुमित सक्सेना की रिपोर्ट.
महाराष्ट्र राजनीति में घमासान
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Published : Jul 4, 2023, 7:22 PM IST
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Updated : Jul 4, 2023, 7:39 PM IST
नई दिल्ली: शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पार्टी के विधायक सुनील प्रभु ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय में तेजी लाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को निर्देश देने की मांग की. यह कदम राकांपा नेता अजित पवार और आठ अन्य को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल किए जाने के कुछ दिनों बाद आया है.
रविवार को, पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में आश्चर्यजनक विद्रोह कर दिया, जिससे विभाजन हो गया और सत्तारूढ़ भाजपा-शिवसेना गठबंधन से हाथ मिला लिया. उसी दिन पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली और आठ अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली. याचिका में प्रभु ने कहा कि स्पीकर महाराष्ट्र विधानसभा के दोषी सदस्यों के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने में विफल रहे हैं.
याचिका में कहा गया कि वर्तमान मौजूदा अध्यक्ष, प्रतिवादी ने अपनी निष्क्रियता से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है कि वह दसवीं अनुसूची के तहत एक निष्पक्ष और निष्पक्ष न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करने में असमर्थ है, जैसा कि कानून द्वारा अपेक्षित है. याचिका में कहा गया है कि वर्तमान मामले में, जहां अध्यक्ष संविधान द्वारा अपेक्षित निष्पक्ष तरीके से कार्य करने में स्पष्ट रूप से विफल रहे हैं, शीर्ष अदालत के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश जारी करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है कि दसवीं अनुसूची के प्रावधान केवल स्पीकर की निष्क्रियता के कारण निरर्थक न हो जाएं.
11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर राहुल नार्वेकर से एकनाथ शिंदे समेत 16 शिवसेना विधायकों के भाग्य का फैसला करने को कहा, जिन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप था. प्रभु की याचिका में तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा स्पीकर को बाद में तीन अभ्यावेदन सौंपे गए हैं. याचिका में कहा गया कि निष्पक्षता की संवैधानिक आवश्यकता अध्यक्ष को अयोग्यता के प्रश्न पर शीघ्रता से निर्णय लेने का दायित्व देती है.
अयोग्यता के लिए याचिकाओं पर निर्णय लेने में अध्यक्ष की ओर से कोई भी अनुचित देरी दोषी सदस्यों द्वारा किए गए दलबदल के संवैधानिक पाप में योगदान करती है और उसे कायम रखती है. याचिका में यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में, जिन अपराधी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं लंबित हैं, उन्होंने खुलेआम असंवैधानिक कार्य किए हैं, जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ए), 2(1)(बी), और 2(2) के तहत अयोग्यता को आमंत्रित करते हैं.
यह भी कहा गया है कि अयोग्यता की कार्यवाही पर निर्णय लेने में स्पीकर की निष्क्रियता गंभीर संवैधानिक अनुचितता का कार्य है, क्योंकि उनकी निष्क्रियता उन विधायकों को विधानसभा में बने रहने और मुख्यमंत्री सहित महाराष्ट्र सरकार में जिम्मेदार पदों पर रहने की अनुमति दे रही है. याचिका में शीर्ष अदालत से आग्रह किया गया कि वह महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर समयबद्ध तरीके से, अधिमानतः दो सप्ताह की अवधि के भीतर, या वैकल्पिक रूप से, अयोग्यता याचिकाओं पर स्वयं निर्णय लेने का निर्देश दे.
याचिका में कहा गया कि निर्विवाद रूप से अयोग्य ठहराए जाने के बावजूद, महाराष्ट्र विधानसभा के अपराधी विधायक, जिन्होंने दलबदल का पाप किया है, मंत्री बने हुए हैं और यहां तक कि मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र में सरकार का नेतृत्व भी कर रहे हैं. महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) शामिल थी, पिछले साल शिंदे द्वारा ठाकरे के खिलाफ विद्रोह के बाद गिर गई थी. इसके परिणामस्वरूप शिवसेना में विभाजन हो गया था.