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bombay high court : उद्धव गुट को दशहरा रैली की मिली इजाजत - शिवाजी पार्क में दशहरा रैली

दशहरा रैली को लेकर बम्बई हाईकोर्ट से उद्धव गुट को राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उन्हें शिवाजी पार्क में रैली की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि बीएमसी का यह फैसला कि उद्धव गुट को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत नहीं दी जा सकती है, उचित नहीं है. Bombay high court on Dussehra rally.

bombay high court
बम्बई हाईकोर्ट

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Published : Sep 23, 2022, 4:40 PM IST

Updated : Sep 23, 2022, 7:43 PM IST

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना को मध्य मुंबई में स्थित शिवाजी पार्क में पांच अक्टूबर को वार्षिक दशहरा रैली के आयोजन की अनुमति शुक्रवार को दे दी. न्यायमूर्ति आर. डी. धनुका और न्यायमूर्ति कमल खाटा की खंडपीठ ने ठाकरे नीत शिवसेना गुट और उसके सचिव अनिल देसाई द्वारा बृहन्नमुंबई महानगरपालिका के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को अनुमति दे दी. गौरतलब है कि बीएमसी ने शिवसेना को शिवाजी पार्क में वार्षिक दशहरा रैली करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था.

अदालत ने कहा, बीएमसी का आदेश स्पष्ट रूप से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है. पीठ ने ठाकरे नीत शिवसेना को दो से छह अक्टूबर तक शिवाजी पार्क का उपयोग करने की अनुमति दी है, लेकिन साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने को कहा है. बीएमसी ने 21 सितंबर को कहा था कि वह ठाकरे नीत पार्टी का आवेदन इसलिए खारिज कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना के विद्रोही धड़े के विधायक सदा सारवंकर ने भी ऐसी ही अर्जी दी है और अगर एक धड़े को अनुमति दी जाती है तो इससे स्थानीय पुलिस के लिए कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाएगी.

न्यापालिका में भरोसा मजबूत हुआ : उद्धव नीत शिवसेना - फैसले का स्वागत करते हुए पार्टी की प्रवक्ता मनीषा कायान्डे ने कहा कि इस साल की रैली भव्य होगी. उन्होंने दावा किया कि बृहन्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) पर निश्चित ही कुछ दबाव रहा होगा, जिसके कारण उनसे अनुमति नहीं दी. शिवसेना के सचिव विनायक राउत ने कहा, 'न्यायपालिका में हमारा भरोसा कायम रहा है. पिछले कई वर्षों से शिव तीर्थ (शिवसेना शिवाजी पार्क को यही कहती है) में दशहरा रैली हो रही है, लेकिन इस साल शिंदे गुट और भाजपा ने मिलकर बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया. शुक्र है कि अदालत ने इसे खारिज कर दिया.'

शिवसेना नेता अनिल परब ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे बड़ी जीत बताया.

Last Updated : Sep 23, 2022, 7:43 PM IST

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