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बड़ी खबर : कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान पर फैसला 10 जनवरी को - Rajasthan Hindi News

एनआईए मामलों की विशेष अदालत उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड (Udaipur Murder Case) के आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान पर 10 जनवरी को फैसला देगी. इसके साथ ही अदालत ने मामले में जेल में बंद 9 आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को भी 10 जनवरी तक बढ़ा दिया है.

Udaipur Beheading Case, NIA Investigation in Kanhaiya Lal Killing
कन्हैयालाल हत्याकांड.

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Published : Jan 3, 2023, 9:15 PM IST

जयपुर.राजस्थान से बड़ी खबर सामने आई है. कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान पर फैसला 10 जनवरी को आएगा. जेल प्रशासन की ओर से मंगलवार को मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व रियाज अत्तारी सहित अन्य आरोपी मोहसीन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद व मुस्लिम मोहम्मद को विशेष अदालत में पेश किया गया. पेशी पर 9 आरोपियों को दो अलग-अलग बसों में लाया गया था. इनमें से 5 आरोपियों को हथकड़ी लगाई गई थी.

गौरतलब है कि उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर की गत 28 जून को हत्या कर दी गई थी. आरोपियों ने हत्याकांड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था. इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी को गिरफ्तार किया था. वहीं, बाद में जांच एनआईए को सौंपी गई थी. एनआईए ने मुख्य आरोपियों से की गई (NIA Investigation in Kanhaiya Lal Killing) पूछताछ पर बाकी सातों आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

पढ़ें :Kanhaiyalal Murder Case: 177 दिन बाद NIA ने कोर्ट में पेश की चार्जशीट, बेटे ने कहा- हत्यारों को दी जाए बीच बाजार फांसी

177 दिन बाद NIA ने कोर्ट में पेश की थी चार्जशीट : एनआईए की ओर से कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि आरोपी कट्टरपंथी हैं, जो भारत के भीतर और बाहर प्रसारित किए जा रहे आपत्तिजनक ऑडियो, वीडियो व संदेशों से प्रेरणा लेते थे. वहीं, जांच में ये तथ्य सामने आए थे कि हत्या करने वाले आरोपी एक आतंकी गिरोह मॉड्यूल के रूप में काम कर रहे हैं. जिन्होंने बदला लेने की साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया था.

इन धाराओं में हुई थी पेशी : एनआईए ने कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी, 449, 302, 307, 324, 153-ए, 153-बी, 295-ए, यूएपीए अधिनियम की धारा 16, 18 व 20 और आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 (1बी) के तहत चार्जशीट पेश की थी. एनआईए ने कोर्ट में आरोपी मोहम्मद रियाज अटारी, मोहम्मद गौस, मोहसिन खान उर्फ भाई, आसिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख, मोहम्मद जावेद और मुस्लिम खान के अलावा पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान और अबू इब्राहिम के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी. एनआईए ने अपनी चार्जशीट में 9 आरोपियों की गिरफ्तारी और पाकिस्तान निवासी दो आरोपियों के फरार होने का जिक्र किया था.

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