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वाहन बीमा : बहुत कम पैसे में 'ऐड-ऑन' ऑप्शन चुनकर कर सकते हैं पूरे परिवार को सुरक्षित - कार बीमा

कार या टू व्हीलर का बीमा तो हर गाड़ी मालिक कराता है, लेकिन क्या आपको पता है कि बीमा पॉलिसी लेते समय आपकी एक समझदारी से आपको काफी राहत मिल सकती है. जी हां ये सच है. टू व्हीलर या चौपहिया वाहन का बीमा कराते समय अगर आपने बीमा पॉलिसी में ऐड ऑन का ऑप्शन चुना, तो आपके साथ ही उसमें सफर करने वाले परिवार के हर सदस्य या अगर कामर्शियल वाहन है तो प्रत्येक सवारी सिक्योर हो जाती है. इसके बारे में जानें विस्तार से.

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Published : Jul 7, 2022, 5:51 PM IST

हैदराबाद : अगर आपके पास टू व्हीलर, कार या दूसरा कोई चौपहिया वाहन है तो उसका बीमा जरूरी है. आम बीमा कवर में सिर्फ वाहन और उसे चलाने वाले का कवर होता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च कर आप ऐसा बीमा कवर ले सकते हैं, जिससे आपके साथ ही दोपहिया वाहन पर या कार में बैठने वाले अन्य लोगों को भी कोई जोखिम होता है तो इलाज का खर्च बीमा कंपनी उठाएगी.

दूसरे शब्दों में कहें तो टू व्हीलर व कार बीमा पॉलिसियां ​​सामान्य परिस्थितियों में आपके वाहन में यात्रियों को कवर नहीं करती हैं. लेकिन बीमा पॉलिसी में ऐड ऑन के विकल्प (two wheeler or car insurance policy add on option) को चुनकर आप साथ बैठने वालों का भी जोखिम कवर करा सकते हैं. हां इसके लिए आपको थोड़ा पैसा ज्यादा चुकाना पड़ेगा. इस अतिरिक्त सुरक्षा को चुनने से पॉलिसी के लिए आपके प्रीमियम भुगतान में मामूली अंतर बढ़ जाता है. लेकिन इतना कर लेने से वाहन के अंदर बैठे सभी लोगों का पूर्ण सुरक्षा कवर हो जाता है.

जानिए क्या है पैसेंजर कवर? :आम बीमा पॉलिसी यात्रियों को कवर नहीं करती है. यह वाणिज्यिक/परिवहन दोनों के साथ-साथ निजी वाहनों पर भी लागू होता है. दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों के घायल होने या यहां तक ​​कि उनकी मौत भी हो सकती है. विस्तारित कवरेज प्रदान करने के लिए जिसमें यात्री शामिल हैं, बीमा कंपनियां एक ऐड-ऑन कवर प्रदान करती हैं. इसे पैसेंजर कवर के नाम से भी जाना जाता है. इसके लिए नियमित व्यापक पॉलिसी के लिए अतिरिक्त प्रीमियम की आवश्यकता होती है और यह वाहन में यात्रियों की मृत्यु, अस्थायी या स्थायी अक्षमता से उत्पन्न होने वाली वित्तीय देनदारियों का ख्याल रखती है. इस ऐड-ऑन के माध्यम से, आप मालिक-चालक के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना कवर के अलावा तीन-यात्री सीटर कार के मामले में अधिकतम तीन यात्रियों का बीमा करा सकते हैं. यह पॉलिसी को मजबूत बनाता है और व्यापक कवरेज प्रदान करता है. सवारी के मापदंड दोपहिया और चौपहिया दोनों तरह के वाहनों पर लागू होते हैं.

ऐड ऑन कवर कैसे काम करता है? : यदि आप बीमित वाहन के मालिक-चालक हैं, तो मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में बीमा कंपनी बीमा पॉलिसी के नामांकित व्यक्ति को निर्धारित बीमा राशि का भुगतान करेगी. हालांकि, नियमित कार बीमा ऐसी घटनाओं के दौरान यात्रियों को कवर नहीं करता है. चोटों के इलाज के लिए यात्रियों को अपनी जेब से भुगतान करना पड़ता है. इस तरह आप कार को तो कवर कर ही सकते हैं साथ ही कार के अंदर की सवारी भी बीमा कवर हो जाएगी. ये दुर्घटना के मामले में यात्रियों के लिए चिकित्सा उपचार लागत को कवर करता है. यात्रियों की मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करता है. बीमित वाहन के यात्रियों को विकलांगता देयता कवर प्रदान करता है. ऐसी स्थितियों में आपकी वित्तीय देनदारियों को कम करता है क्योंकि आप वाहन के मालिक-चालक और यात्रियों के लिए दावा कर सकते हैं. यदि बीमित वाहन एक वाणिज्यिक यात्री कार है तो कानूनी झंझटों से बच जाएंगे.

निजी वाहन चालक के लिए ये फायदा :अगर आप परिवार के साथ अक्सर ड्राइव पर जाते हैं. ऐसे में ये पॉलिसी आपके लिए काफी फायदेमंद है. कार में बैठे किसी शख्स को चोट लगती है तो इलाज का खर्च बीमा कंपनी वहन करेगी. दोपहिया वाहन के मामले में भी यही स्थिति है.

कमर्शियल वाहन वालों को ये फायदा : अगर सवारी आपके वाहन में सफर कर रही है तो उसकी सुरक्षा का भी पूरा दायित्व आप पर ही है. कोई हादसा होता है तो आपके वाहन में बैठी सवारी को चोट आती है तो इलाज का खर्च बीमा कंपनी उठाएगी. इससे आप अनावश्यक परेशानी से बच सकते हैं. दोपहिया वाहन के मामले में भी यही स्थिति है.

पैसेंजर कवर में क्या शामिल नहीं है ? :सभी बीमा ऐड-ऑन कवरों की तरह, यात्री कवर में भी कुछ चीजें शामिल नहीं हैं. कुछ बीमा कंपनियां दुर्घटना के समय यात्री (यात्रियों) के बाहर निकलने की स्थिति में वित्तीय सहायता की पेशकश नहीं करती हैं. एक निजी कार के मामले में ऐड-ऑन तीन से अधिक यात्रियों को कवर नहीं करता है. यानी फोर सीटर कार में अगर तीन से ज्यादा सवारियां हादसे का शिकार हुईं तो बीमा कवर नहीं मिलेगा. आत्महत्या के प्रयास या जानबूझकर हादसा करने की स्थिति में बीमा कवर नहीं मिलेगा. नशा करने के बाद वाहन चलाने की स्थिति में बीमा कवर नहीं मिलेगा.

कार मालिक या चालक ऐसे कर सकते हैं क्लेम

  • अपनी बीमा कंपनी को कॉल करें और उन्हें दुर्घटना के बारे में सूचित करें. ये बताएं कि वाहन को कितना नुकसान हुआ है. यात्री या परिवार के सदस्य घायल हुए हैं तो उसके बारे में बताएं.
  • स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करें.
  • यदि दुर्घटना में कोई तीसरा पक्ष शामिल होता है, तो सुनिश्चित करें कि आप तीसरे पक्ष के बीमा विवरण और वाहन का विवरण ले लें.
  • बीमाकर्ता के पास दावा दायर करें जो नुकसान का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षक को नियुक्त करेगा ताकि दावे के अनुसार निपटान किया जा सके.
  • बीमा कंपनी बीमाकृत वाहन के यात्रियों को चोटों के चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी या यात्रियों की मृत्यु के मामले में निर्दिष्ट बीमित राशि का भुगतान करेगी.

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