नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग रिश्वत कांड में गिरफ्तार कथित बिचौलिये को सोमवार को दो सप्ताह के लिये अंतरिम जमानत दे दी, ताकि वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके. यह मामला अन्नाद्रमुक के नेता टीटीवी दिनाकरण की कथित संलिप्तता से जुड़ा है.
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी की पीठ के समक्ष आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि आरोपी के पिता का रविवार को निधन हो गया और उसे उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने तथा क्रियाकर्म से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के लिये अंतरिम जमानत दी जाए. इस पर पीठ ने नौ दिसंबर, 2020 तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. उसे नौ दिसंबर को रोहिणी जेल में समर्पण करना होगा. जमानत से समर्पण तक वह पुलिस की सुरक्षा में रहेगा, जिसका खर्च उसे खुद वहन करना होगा.
2017 में गिरफ्तार हुआ था