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होटल में थूक लगाकर तंदूरी रोटी पकाने का वीडियो वायरल, दो गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक होटल में थूक लगाकर तंदूरी रोटी पकाने का वीडियो वायरल हुआ है. वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए हरकत में आई पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है.

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Published : Apr 4, 2021, 5:44 AM IST

थूक लगाकर तंदूरी रोटी पकाना
थूक लगाकर तंदूरी रोटी पकाना

शामली : थूक लगाकर तंदूरी रोटी बनाने के मामले देश के कई स्थानों से सामने आ चुके हैं. ताजा मामला उत्तर प्रदेश के शामली जिले का है. यहां एक होटल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें दो शख्स रोटी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं. इनमें से एक शख्स रोटी पर थूकता हुआ दिख रहा है. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.

वायरल वीडियो

पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो जिला मुख्यालय शामली के फव्वारा चौक पर स्थित अंसारी होटल का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो अज्ञात लोगों द्वारा होटल के बाहर खड़ी कार से रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें होटल पर दो लोग रोटी बनाते नजर आ रहे हैं. शहर कोतवाली के पुलिस उप निरीक्षक खुर्शीद आलम के मुताबिक, वायरल वीडियो की जांच में मामला सही पाया गया है.

दो लोगों को किया गया गिरफ्तार
वीडियो वायरल होने के बाद शहर कोतवाली पुलिस ने अंसारी होटल पर कारीगर का काम करने वाले शाबाज और एजाज को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक वीडियो में दिख रहे व्यक्तियों ने मास्क भी नहीं लगा रखा है. इसके साथ ही रोटी पर थूकते दिख रहे हैं.

इन धाराओं में दर्ज किया मुकदमा
वायरल वीडियो के मामले में शहर कोतवाली पर तैनात पुलिस उपनिरीक्षक खुर्शीद अली द्वारा दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. यह मुकदमा आईपीसी की धारा 269 और 270 समेत महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दर्ज किया गया है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या हैं आईपीसी की धारा 269 और 270
आईपीसी की धारा 269 और 270 दोनों ही भारतीय दंड संहिता के 14वें अध्याय के अंतर्गत आती हैं. इन धाराओं में स्वास्थ्य, सुविधा, सुरक्षा, शालीनता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराधों का उल्लेख किया गया है. आईपीसी की धारा 269 का अर्थ किसी बीमारी को फैलाने के लिए किया गया गैर जिम्मेदाराना काम है. इससे किसी अन्य व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है. इस धारा के तहत अपराधी को छह महीने की जेल या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है.

इसके अलावा आईपीसी की धारा 270 का अर्थ किसी जानलेवा बीमारी को फैलाने के लिए किया गया घातक या फिर नुकसानदायक काम होता है. इस काम से किसी अन्य व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है. इस धारा के तहत नुकसानदेह शब्द यें दर्शाता है कि आरोपी ने जानबूझकर ये कदम उठाया है. दोनों ही धाराओं में सजा की अवधि लगभग समान है.

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