नई दिल्ली:दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दंगों के दौरान खजूरी खास इलाके में एक दुकान को आग लगाने के मामले में दो आरोपितों को दोषी करार दिया है. दोषी करार दिए गए दोनों आरोपित मिट्ठन सिंह और जॉनी कुमार इस मामले में जमानत पर थे. मंगलवार को सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्या प्रमाचल की कोर्ट ने दोनों दोषियों को हिरासत में लेने का आदेश दिया. इसके बाद दोषियों को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया.
इस मामले में शिकायतकर्ता आमिर हुसैन ने खजूरी खास थाने में शिकायत की थी कि 25 फरवरी 2020 को दंगाइयों की भीड़ गली नंबर 29 में घुस गई. इसके बाद भीड़ में शामिल लोगों ने उनकी दुकान में तोड़फोड़ कर आग लगा दी. आगजनी में दुकान के अंदर रखा उनका सारा सामान जल गया. इससे उन्हें करीब दो लाख रुपये का नुकसान हुआ. पुलिस ने उनकी शिकायत पर दंगा और आगजनी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया. पुलिस ने जांच कर इस मामले में मिट्ठन सिंह और जॉनी कुमार नामक दो आरोपियों की पहचान की. आरोपितों को थाने बुलाकर पूछताछ करने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया. जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने छह जून 2020 को आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी.