नई दिल्ली :ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया है. यूपी पुलिस का कदम उस फैसले के बाद आया है जब कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 24 जून को माहेश्वरी को राहत देते हुए गाजियाबाद पुलिस को उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा था. यह भी कहा था कि उनसे डिजिटल तरीके से पूछताछ की जा सकती है. गाजियाबाद पुलिस ने माहेश्वरी को समन जारी किया था.
सूत्रों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है और कहा कि जांच के अधिकार को बाधित किया गया है. बेंगलुरू में रहने वाले ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक को गाजियाबाद पुलिस ने 21 जून को नोटिस जारी कर बृहस्पतिवार सुबह 10:30 बजे लोनी बॉर्डर थाने में रिपोर्ट करने तथा मामले में अपना बयान दर्ज कराने को कहा था.
उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से कर्नाटक हाईकोर्ट में पेश हुए वकील प्रसन्न कुमार ने अदालत से मामले में स्थगन का अनुरोध किया था जिसके बाद न्यायमूर्ति जी नरेंद्र की एकल पीठ ने मामले में पांच जुलाई तक सुनवाई स्थगित कर दी. माहेश्वरी कर्नाटक में बेंगलुरु में रहते हैं. मामले में गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजकर 24 जून को गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर पुलिस थाना में बयान दर्ज कराने को कहा था. इसके बाद माहेश्वरी ने राहत का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया.