नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कहा है कि ट्विटर ने नए आईटी रुल्स का पालन करते हुए स्थायी शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति की है. केंद्र सरकार ने हलफनामा के जरिये हाईकोर्ट को ये जानकारी दी. हाई कोर्ट इस मामले पर 5 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.
10 अगस्त को कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वे इस बात का हलफनामा दाखिल करें कि क्या ट्विटर ने शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति की है. सुनवाई के दौरान ट्विटर की ओर से वकील सज्जन पोवैया ने कहा था कि ट्विटर ने जिन स्थायी शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति की है वे सीधे ट्विटर के अमेरिका स्थित दफ्तर को रिपोर्ट करेंगे. तब कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा से पूछा था कि केंद्र सरकार का क्या कहना है. तब शर्मा ने कहा था कि प्रथम दृष्टया उन्होंने मुख्य शिकायत अधिकारी, स्थानीय शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की है. चेतन शर्मा ने कहा था कि इस संबंध में केंद्र सरकार अपना हलफनामा दाखिल करेगी, उसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था.
पिछले 6 अक्टूबर को ट्विटर ने हाईकोर्ट को बताया था कि स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की स्थायी नियुक्ति कर दी गई है. सुनवाई के दौरान ट्विटर की ओर से वरिष्ठ वकील सज्जन पोवैया ने कहा था कि स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति पिछले 4 अगस्त कर दी गई है. इसके साथ-साथ नोडल अधिकारी और मुख्य शिकायत निवारण अधिकारी की भी नियुक्ति कर दी गई है.
उन्होंने कहा था कि इस संबंध में नया हलफनामा दायर कर दिया गया है. तब कोर्ट ने कहा था कि वह रिकॉर्ड में नहीं है. केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने कहा था कि वह हलफनामे का वेरिफिकेशन करेंगे और कोर्ट को इसकी सूचना देंगे.