नई दिल्ली: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि जिन मोबाइल नंबरों को इस्तेमाल न किए जाने के कारण निष्क्रिय कर दिया जाता है या ग्राहक के अनुरोध पर बंद कर दिया जाता है, उसे कम से कम 90 दिन तक किसी नए ग्राहक को आवंटित नहीं किया जाता. उच्चतम न्यायालय किसी मोबाइल नंबर को इस्तेमाल न किए जाने के कारण उसे बंद या निष्क्रिय करने के बाद डेटा के कथित दुरुपयोग पर चिंता जताने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था.
ट्राई के जवाबी हलफनामे पर विचार करने वाली न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि कोई ग्राहक पिछले फोन नंबर से जुड़े व्हाट्सएप खाते को डिलीट कर और लोकल डिवाइस मेमोरी, क्लाउड या ड्राइव में रखे डेटा को हटाकर व्हाट्सएप डेटा के दुरुपयोग को रोक सकता है.