नई दिल्ली :टूलकिट मामले में दिशा रवि ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. ताकि मीडिया सहित किसी भी तीसरे पक्ष को निजी चैट, संचार की कथित सामग्री सहित कोई भी जांच सामग्री को लीक न करने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देशित किया जा सके. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि पुलिस ने दिशा रवि के खिलाफ एफआईआर के संबंध में मीडिया को कोई जानकारी लीक नहीं की है.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि दिल्ली पुलिस से मीडिया में पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि के खिलाफ एफआईआर के संबंध में कोई जानकारी लीक नहीं हुई थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी सहित कुछ अन्य मीडिया हाउस को दिशा रवि की याचिका के आधार पर नोटिस जारी किया है. सुनवाई के दौरान दिशा रवि की ओर से वकील अखिल सिब्बल ने कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ टीआरपी के लिए मीडिया नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रही है. इस पर दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने मीडिया को कुछ भी लीक नहीं किया है. तब कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं.
मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए याचिका
तब मेहता ने कहा कि हमारी तरफ से कोई सामग्री लीक नहीं हुई है. हम इस पर हलफनामा दायर कर सकते हैं. तब अखिल सिब्बल ने कहा कि वे चाहें तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन तथ्य कुछ और कह रहे हैं. दिशा रवि 13 को गिरफ्तार हुई और पुलिस ने सामग्री जब्त की. सिब्बल ने कहा कि मीडिया खुद कह रही है कि उसे पुलिस से रिकॉर्ड मिले हैं. आखिर उन्हें ये दस्तावेज कैसे मिल सकते हैं. तब मेहता ने कहा कि मीडिया को कुछ भी शेयर नहीं किया गया है. यह याचिका मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए दायर की गई है. तब सिब्बल ने कहा कि 22 साल की युवती गिरफ्तार की गई है. वह मीडिया को क्यों आकर्षित करना चाहेगी. तब कोर्ट ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे. उसके बाद हाईकोर्ट ने मेहता का बयान रिकॉर्ड करते हुए उन्हें हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया.
कुछ न्यूज चैनलों पर कार्रवाई की मांग