चेन्नई:तटीय शहर थूथुकुडी में जल और वायु प्रदूषण का आरोप लगाते हुए स्टरलाइट के कॉपर स्मेल्टर प्लांट को बंद करने की मांग कर रहे नागरिकों पर पुलिस गोलीबारी को छह साल से अधिक समय बीत चुका है. उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुणा जगदीसन की अध्यक्षता वाले जांच आयोग की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा में पेश किए हुए भी एक साल बीत चुका है.
पैनल की अनुशंसा के अनुसार, पुलिस अधीक्षकों से लेकर महानिरीक्षक तक वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जानी बाकी है. लेकिन, राज्य विधानसभा में पेश होने से पहले ही आयोग की रिपोर्ट के महत्वपूर्ण हिस्से प्रकाशित करने के लिए पुलिस एक अंग्रेजी पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार आर इलंगोवन के खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (OSA), 1923 के तहत मामला चला रही है.
पैनल की रिपोर्ट के खुलासे से यह गरमागरम बहस छिड़ गई है कि द्रमुक सरकार इसे सदन में पेश करने और इसे सार्वजनिक करने में देरी क्यों कर रही है. इसने सत्तारूढ़ द्रमुक और विपक्षी अन्नाद्रमुक दोनों को परेशान कर दिया है. पुलिस गोलीबारी पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी (ईपीएस) के कार्यकाल में हुई थी. पुलिस गोलीबारी के तुरंत बाद पिछली सरकार द्वारा पैनल का गठन किया गया था. स्टरलाइट के कॉपर स्मेल्टर प्लांट को भी सील कर दिया गया.
विधानसभा चुनाव में द्रमुक की जीत के बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पदभार संभालने के तुरंत बाद पैनल ने 15 मई, 2021 को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की. पांच खंडों और 3000 पृष्ठों की अंतिम रिपोर्ट एक साल बाद 18 मई, 2022 को प्रस्तुत की गई थी. इसकी सामग्री पत्रिका द्वारा 22 अगस्त, 2023 को प्रकाशित होने के बाद, इसे 18 अक्टूबर, 2023 को विधानसभा में पेश किया गया था. पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की मौत की जांच करने वाले न्यायमूर्ति अरुमुगासामी की अगुवाई में इस मामले की जांच की मांग की थी.
जबकि अरुणा जगदीसन पैनल ने कुल 17 पुलिस अधिकारियों और तत्कालीन जिला कलेक्टर एन वेंकटेश के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी. सरकार ने एक डीएसपी सहित केवल चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था. 17 शीर्ष पुलिस कर्मियों में तत्कालीन आईजी, शैलेश कुमार यादव, तत्कालीन डीआईजी, कपिल कुमार सी शरतकर, थूथुकुडी के एसपी पी महेंद्रन और तिरुनेलवेली के एसपी अरुण शक्ति कुमार शामिल थे.
कार्रवाई की मांग :अन्नाद्रमुक के प्रति निष्ठा रखने वाले शहर के एक वकील वी मणिकंदन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की है.
पत्रकार आर इलंगोवन ने ईटीवी भारत से कहा कि 'उन्होंने मजिस्ट्रेट अदालत से पुलिस को मामले की जांच करने का निर्देश भी दिलाया. इसके बाद पुलिस ने पत्रिका के संपादक को इस साल 18 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया. इसके बाद, एक पुलिस इंस्पेक्टर मुझसे पूछताछ करने के लिए पत्रिका के कार्यालय में आया. लेकिन, चूंकि मैं उस समय वहां नहीं था, इसलिए उसे हमारे प्रकाशन की कानूनी शाखा में ले जाया गया. बाद में पुलिस को स्पष्टीकरण भेजा गया. लेकिन, मामला अभी भी बिना किसी समापन के लंबित है.'