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हिरासत में मौत : TN डीजीपी का सख्त आदेश- रात के समय नहीं होना चाहिए इंटरोगेशन

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Published : May 4, 2022, 7:19 AM IST

Updated : May 4, 2022, 1:16 PM IST

चेन्नई में हिरासत में मौत का मामला तूल पकड़ने के बाद डीजीपी ने सख्त आदेश जारी किए हैं. 25 साल के विग्नेश (Vignesh) को पुलिस ने हिरासत में लिया था. बाद में उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज तो किया था, लेकिन विग्नेश को प्रताड़ित किए जाने के आरोपों से इनकार किया था.

डीजीपी सिलेंद्र बाबू ,Tamil nadu DGP
डीजीपी सिलेंद्र बाबू ,Tamil nadu DGP

चेन्नई: 18 अप्रैल की रात कीझपक्कम (Keezhpaakkam) में विग्नेश नाम के युवक को पुलिस ने यह कहते हुए गिरफ्तार किया था कि उसके पास कुछ हथियार हैं. इसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की. अगले दिन 19 अप्रैल को उसकी मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि उसकी मौत दौरे से हुई थी, लेकिन शोक संतप्त परिवार का कहना है कि विग्नेश को पुलिस ने मारा है. हाल ही में सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था जिसमें पुलिस विग्नेश का पीछा कर रही थी.

इस बीच तमिलनाडु के डीजीपी सिलेंद्र बाबू ने सभी जिला आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को एक बयान जारी कर आदेश दिया है कि, 'पुलिस को किसी भी कारण से रात के समय कैदी से पूछताछ नहीं करनी चाहिए. उन्हें अपनी पूछताछ समाप्त कर अदालत में पेश करना चाहिए.' घटना के संबंध में एक पुलिस उप-निरीक्षक, एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है.

मामले को आगे की जांच के लिए अपराध शाखा सीआईडी ​​पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया. इसके साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने 26 अप्रैल को मानवीय आधार पर विग्नेश के परिजनों को 10 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की. उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की जांच पूरी तरह से और निष्पक्ष होगी.

पढ़ें- चेन्नई : हिरासत में मौत का मामला, सामने आया एक और सीसीटीवी फुटेज

Last Updated : May 4, 2022, 1:16 PM IST

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