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सीएम येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की जरूरत : हाई कोर्ट - सीएम येदियुरप्पा

कोविड दिशा निर्देशों को लेकर कर्नाटक के हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. नियमों का उल्लंघन कर मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र के परिवार समेत मंदिर जाकर पूजा करने को लेकर एफआईआर दर्ज हो सकती है.

हाई कोर्ट विजयेंद्र
हाई कोर्ट विजयेंद्र

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Published : May 20, 2021, 10:07 PM IST

Updated : May 20, 2021, 10:36 PM IST

बेंगलुरु: मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजयेंद्र पर आरोप है कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान परिवार समेत मैसूरु जिले के नंजनगुड जाकर मंदिर में पूजा-अर्चना की.

हाई कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाया है. मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि कोविड दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता है.

कोर्ट ने सरकार को कार्रवाई कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. ऐसे में सीएम के बेटे विजयेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है.

18 मई को विजयेंद्र एक विशेष पूजा और हवन करने के लिए मैसूरु के नंजुंदेश्वर मंदिर गए थे. इस पर आपत्ति जताई गई कि उन्होंने मुख्यमंत्री के बेटे के रूप में कोविड के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया. वकील जीआर मोहन ने मेमो दाखिल कर मामला हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया.

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मैसूरु जिला कांग्रेस इकाई ने पहले ही लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन में बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ जिला कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज कराई है. इन सभी मुद्दों को अदालत के संज्ञान में लाया गया है.

Last Updated : May 20, 2021, 10:36 PM IST

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